31 मार्च तक संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने पर सरचार्ज मे छूट
देवास/ नगर निगम द्वारा शासन के निर्देशानुसार करदाताओ को संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त 31 मार्च 2022 तक जमा कराने पर करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की जा रही है। शासन द्वारा जनहित एवं निकाय हित को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि करदाताओं को संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार 31 मार्च 2022 तक छूट का लाभ दिया जाए। आयुक्त विशालसिह चौहान ने करदाताओ से अपील की है कि वे 31 मार्च तक अपने बकाया संपत्तिकर एवं जलकर की राशि एक मुश्त जमा कराकर शासन द्वारा नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ अवश्य उठावें।