31 अगस्त तक संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया की बकाया राशि जमा पर छूट
देवास/ प्रदेश सरकार द्वारा नागरिको को कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगाये गये लॉक डाउन के कारण कमजोर हुई आर्थिक स्थिती को दृष्टिगत रखते हुये संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराये की बकाया राशि पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे 31 अगस्त 2021 तक छूट प्रदान की जाने के साथ ही नगर निगम देवास द्वारा नागरिको को अपने बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराये की राशि पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की गई है। नागरिकगण अपने बकाया करो का भुगतान कर, दी जा रही छूट का लाभ लेवें। साथ ही वर्ष 2021-22 तक के चालू वर्ष की राशि एक मुश्त जमा कराने पर 6 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान की जा रही है। इसके लिये निगम कार्यालय के साथ-साथ माताजी पेडी द्वार स्थित भगवती द्वार सराय व उज्जैन रोड बस स्टेण्ड स्थित झोन कार्यालयो पर भी करदाताओ को कर जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने नागरिको से अपील की है कि वे अपने बकाया करो का भुगतान कर दी जा रही छूट का लाभ लें।