31 अगस्त तक नागरिक अपने बकाया करो को जमा कर सरचार्ज की छूट का लाभ उठावें-आयुक्त

देवास/ प्रदेश सरकार द्वारा नागरिको को कोरोना महामारी से बचाव हेतु लगाये गये लॉक डाउन के कारण कम हुई आर्थिक स्थिती को दृष्टिगत रखते हुये संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराये की बकाया राशि पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे 31 अगस्त 2021 तक छूट प्रदान की गई है। इसी के तहत नगर निगम देवास द्वारा भी नागरिको को अपने बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराये की राशि पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की गई है। इसके लिये निगम कार्यालय के साथ-साथ माताजी पेडी द्वार स्थित भगवती द्वार सराय व उज्जैन रोड बस स्टेण्ड स्थित झोन कार्यालयो पर भी करदाताओ को कर जमा कराने की सुविधा प्रदान की गई है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने नागरिको से अपील की है कि वे निगम व झोन कार्यालयो मे अपने बकाया करो का भुगतान 31 अगस्त 2021 तक कर लगने वाले अधिभार मे दी जा रही छूट का लाभ लें।