12 नवम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित संपत्तिकर, जलकर की बकाया राशि पर अधिभार मे होगी छूट बडे बकायादारो के नाम होगें समाचार पत्रो मे प्रकाशित

देवास/ 12 नवम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे निगम के बकाया संपत्तिकर, जलकर पर नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। इस संबंध मे नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के द्वारा निगम बैठक कक्ष मे निगम संपत्तिकर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क वसूली, निगम स्वामित्व की दुकान किराया की बकाया राशि के बकायादारो से करो की वसुली के लिए संबंधित अधिकारियो के साथ बैठक आहूत कर सख्ती से करो की वसुली किये जाने के निर्देश दिये। ज्ञात हो की शासन द्वारा करो की वसुली के लिए निगमो को दिये गये लक्ष्य अनुसार निगमो को लक्ष्य पूर्ति करना अनिवार्य है। इसी तारतम्य मे देवास नगर निगम द्वारा लक्ष्य पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाते हुये वसुली कर लक्ष्य पूर्ति की जावेगी, 5 हजार से उपर के ऐसे संपत्तिकर व जलकर के बकायादार जिनको बील जारी किये जा रहे है। जिन्हे लोक अदालत मे अपने बकाया करो का भुगतान किया जाना है। लोक अदालत के पश्चात बकाया करो का भुगतान नही करने वाले बकायादारो पर निगम द्वारा कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित कर न्यायालय के माध्यम से वसुली की जावेगी। साथ ही बडे बकायादारो के नाम समाचार पत्रो मे एवं शहर के प्रमुख चौराहो पर भी बोर्ड के माध्यम से प्रकाशित करवाये जाने के निर्देश आयुक्त द्वारा दिये गये। इसी प्रकार बकाया निगम स्वामित्व की दुकान किराया, लायसेंस की बकाया फीस लोक अदालत मे जमा नही होने पर दुकाने होगी सील तथा जिन व्यवसायको द्वारा निगम लायसेंस नही बनवाये गये है या समयावधी नही बडवाई गई है ऐसे व्यवसायको पर निगम द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी। इसी प्रकार जिन वार्डो से संपत्तिकर, जलकर व कचरा संग्रहण शुल्क निगम के वार्ड प्रभारियो को वार्डवासियो से नही प्राप्त हो रहा है उन वार्डो के भवन स्वामियो पर निगम द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही के साथ संपत्ति कुर्क के साथ व्यवसायको की दुकाने भी सील होगी। ऐसे भवन जिनमे आवास के साथ व्यवसायिक रूप से भी उपयोग लिया जा रहा है। उनके द्वारा व्यवसायिक तथा आवासीय करो का निर्धारण नही कराया गया है उन भवन स्वामियो के द्वारा लोक अदालत पूर्व निर्धारण करवा लिया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिती मे वार्ड प्रभारियो द्वारा पंचनामा तैयार कर अधिभार सहित करो की वसुली न्यायालय के माध्यम से कुर्की की कार्यवाही कर की जावेगी। ऐसे वार्ड जहॉ से भवन स्वामियो द्वारा संपत्तिकर की राशि तो जमा की जाती है किन्तु जलकर की राशि जमा नही की जाती है ऐसे भवन स्वामियो पर भी लोक अदालत के पश्चात नल कनेक्शन विच्छेद के साथ न्यायालयीन कार्यवाही कर वसुली की जावेगी। संपत्तिकर व जलकरदाताओ को अपने करो को समयावधी मे जमा किये जाने हेतु निगम द्वारा दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। आयुक्त ने संपत्तिकर अधिकारी एवं सभी 45 ही वार्ड प्रभारियो को एवं जलकर वसुलीकर्ताओ के साथ कचरा संग्रहण शुल्क वसुलीकर्ताओ को अपने—अपने वार्डो से वसुली हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्यानुरूप वसुली नही पाये जाने पर संबंधित वार्ड प्रभारियो पर भी कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने हेतु कहा। झोन 1 व झोन 2 के संपत्तिकर अधिकारी प्रदीप शास्त्री, प्रवीण पाठक ने बताया कि वसुली को लेकर दल गठित किये गये है लक्ष्य पूर्ति के लिये सख्ती से वसुली की जावेगी साथ ही ऐसे प्रकरण जिनके दस्तावेजो मे विसंगतियां है उन भवन स्वामियो के साथ निगम कार्यालय मे समयावधी मे निराकरण कर करो का भुगतान कराया जावेगा।