12 नवंबर शनिवार को होगी नेशनल लोक अदालत
देवास/ शनिवार 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत रहेगी आयोजित नेशनल लोक अदालत में नगर निगम संबंधी सभी बकाया करो का भुगतान कर बकाया करो में लगे अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं आयोजित नेशनल लोक अदालत का समय न्यायालय परिसर में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक निगम कार्यालय एवं निगम जोन कार्यालयों में प्रात: 9:00 बजे से कार्य समाप्ति तक करदाता अपने करों का भुगतान कर सकते हैं । ज्ञात हो सभी बकायादारो को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर की बकाया राशि जमा कराने पर अधिभार में छूट दी जा रही है। करदाता संपत्तिकर एवं जलकर के बकाया करों का भुगतान शनिवार 12 नवम्बर को आयोजित लोक अदालत में नहीं करते हैं तो नेशनल लोक अदालत के पश्चात उनके व्यवसायिक दुकानो, भवनों पर कुर्की की कार्रवाई न्यायालय के माध्यम से कि जाकर करो कि वसूली की जावेगी