संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने पर सरचार्ज मे 31 मार्च तक छूट
देवास। शासन निर्देशानुसार करदाताओ को संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त 31 मार्च 2022 तक जमा कराने पर करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की जावेगी। गत 12 मार्च को आयोजित नेशनल लोक मे संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने हेतु पहुंचे करदाताओ को ई—नगर पालिका पोर्टल का सर्वर डाउन होने से अपने बकाया करो का भुगतान नही कर पाये ना ही छूट का लाभ ले पाये जिससे निगम द्वारा वांछित बकाया वसुली नही की जा सकी है साथ ही कई करदाताओ को भी उक्त छूट का लाभ प्राप्त नही हो पाया। शासन द्वारा जनहित एवं निकाय हित को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है कि संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया गया है। आयुक्त विशालसिह चौहान ने करदाताओ से अपील की है कि वे 31 मार्च 2022 तक अपने बकाया संपत्तिकर एवं जलकर की राशि एक मुश्त जमा कराकर शासन द्वारा नियमानुसार दी जा रही छूट का लाभ उठाते हुए निगम द्वारा ईनामी योजना के अन्तर्गत लक्की ड्रा के माध्यम से चयनित होकर पुरस्कार भी पावें।