वसुली नही तो वेतन नही- आयुक्त

देवास/ घर-घर कचरा सगंहण शुल्क यूजर चार्जेस प्रति माह प्रत्येक वार्ड से वसुलीकर्ताओ द्वारा लिया जाता है। कचरा संग्रहण शुल्क वसुली लक्ष्य निर्धारित किया जाकर वसुलीकर्ताओ द्वारा लक्ष्य अनुरूप वसुली नही किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये दिये गये लक्ष्य अनुरूप वसुली करने के सख्त निर्देष आयुक्त विशालसिह चौहान ने दिये। लक्ष्य अनुरूप वसुली नही किये जाने वाले वसुलीकर्ताओ का वेतन आहरण नही किया जावेगा। इसी प्रकार संपत्तिकर वसुली के सौंपे गये लक्ष्य अनुरूप वसुली नही किये जाने पर सभी वार्ड प्रभारियो को सख्त चेतावनी देते हुये वसुली मे प्रगति लाने हेतु कहा। वार्ड प्रभारियो द्वारा वसुली कार्य मे लापरवाही करने पर उनके वेतन आहरण नही किये जाने के निर्देश दिये साथ ही संपत्तिकर एवं जलकर बकायादारो के द्वारा करो का भुगतान नही करने पर उक्त भवन स्वामी के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही के साथ जलकर बकायादारो के नल कनेक्शन विच्छेद करने के तत्काल निर्देश झोनल प्रभारियो के साथ प्रभारी कार्यपालन यंत्री एवं प्रभारी सहायक यंत्री एवं जलकर उपयंत्रियो को दिये। ऐसे करदाता जिन्होने वर्ष 1997 से भवन भूमि के करो का भुगतान नही किया है, उनकी सूची तैयार की जाकर उनके विरूद्ध वैद्यानिक एवं कुर्की की कार्यवाही पूर्व मे दिये गये सूचना पत्र अनुसार किये जाने के भी निर्देष दिये गये। संपत्तिकर, जलकर वसुली को लेकर आहूत बैठक मे आयुक्त के द्वारा जिन खाता धारको के करो मे निराकरण होना है या जिन धारको के डबल खाते पाये जाते है ऐसे खाता धारको के प्रतिदिन निराकरण कर एक खाते मे परिवर्तन किये जाने के निर्देष दिये गये। आहूत बैठक मे कुशल कार्य करने का वेतन प्राप्त कर रहे वसुलीकर्ताओ के द्वारा कार्य मे लापरवाही करने पर अकुशल का वेतन दिये जाने तथा 2 सहायक राजस्व निरीक्षको को कार्य मे लापरवाही करने पर सेवा समाप्त करने के निर्देश प्रभारी सहायक आयुक्त तुराब खान को दिये।