राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायो मे अनुमति विपरित भवनो/ काम्पलेक्सों आदि पर 30 प्रतिशत कम्पाउंडिंग
देवास/ राज्य शासन के प्राप्त निर्देशानुसार देवास नगर निगम मे भी म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्रधिकार से प्रकाशित दिनांक 31 अगस्त 2021 मे प्रकाशित राजपत्र एवं पत्र संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास के पत्र क्र./यूएडीडी/शाखा—15/2022/781 दिनांक 13—1—2022 अनुसार म.प्र. नगर पालिका (अनुज्ञा के बिना भवनो के संनिर्माण के अपराधो का प्रशमन,शुल्क एवं शर्ते) नियम 2016 मे संशोधन कर अनाधिकृत निर्माण के लिये जो अनुज्ञेय,एफ.ए.आर. से अधिक है, 10 प्रतिशत से बढाया जाकर 30 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अनाधिकृत निर्माण का कम्पाउंडिंग किये जाने का प्रावधान किया गया है। देवास नगर निगम सीमा क्षेत्र मे ऐसे अवैध निर्माण जो कि मानचित्र के विपरीत 30 प्रतिशत तक बना लिये गये है एवं बिना अनुमति भवन के निर्माण किये गये है, वह अपना अवैध निर्माण वैध कराकर अवैध निर्माण को तोडे जाने की कार्यवाही से बचें। इस संबंध मे आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा अपील की गई है कि शासन निर्देशानुसार अवैध/अनुमति विपरीत निर्माण कर्ताओ को अपना अवैध निर्माण को वैध कराया जाकर रिमुव्हल कार्यवाही से बचें। साथ ही शासन निर्देशानुसार ऐसे अवैध निर्माणो को वैध किये जाने पर दिनांक 30 जून 2022 तक प्रशमन शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। इस संबंध मे विस्तृत जानकारी के लिए नगर निगम के ग्राउंड फलोर पर कक्ष क्रमांक 7 भवन अनुज्ञा शाखा मे प्रशमन संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। दोनो प्रशमन प्रक्रिया आन लाईन एबीपीएएस सिस्टम के माध्यम से की जावेगी।