बकाया संपत्तिकरदाता, जलकर उपभोक्ताओ की राशि जमा नही होने पर होगी कुर्की की कार्यवाही

देवास/ संपत्तिकरदाताओ द्वारा बकाया संपत्तिकर जमा नही किये जाने को लेकर तथा वसुलीकर्ताओ को दिये गये लक्ष्यानुरूप वसुली एवं शासन द्वारा दिये गये वसुली के लक्ष्य की पूर्ति के लिए करो की वसुली सख्ती से किये जाने हेतु आयुक्त विशालसिह चौहान ने वसुलीकर्ताओ को दिये निर्देश जिसमे बकायादारो को बील बजावरी के पश्चात भी एवं वसुलीकर्ताओ के द्वारा करदाताओ से बार—बार सम्पर्क करने पर भी बकाया संपत्तिकर जमा नही किये जाने पर न्यायालय के माध्यम से उन पर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी तथा बकाया संपत्तिकर की राशि अनूरूप उनकी चल, अचल संपत्तियो को कुर्क कर बकाया संपत्तिकर की वसुली किये जाने के निर्देश आयुक्त द्वारा निगम संपत्तिकर अधिकारी प्रदीप शास्त्री, प्रवीण पाठक को दिये गये। इसी प्रकार संपत्तिकर वसुली के लिए एक दिवस छोडकर प्रत्येक वार्ड मे वसुली शिविर लगाया जा रहा है जिसमे करो का निराकरण कर भुगतान मौके पर ही किये जाने की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। जलकर वसुली के लिए विशेष टीम गठित की गई है जिसमे जलकर वसुली को लेकर जलकर बकायादारो के नल कनेक्शन विच्छेद कर टीम द्वारा पंचनामा तैयार कर न्यायालय के माध्यम से जलकर बकायादारो पर भी कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश राजस्व अधिकारियो को दिये। आयुक्त ने वार्डो मे जल वितरण किये जाने वाले कर्मचारियो की भी टीम गठित किये जाकर जलकर सहायक यंत्री सुश्री इंदुप्रभा भारती को व्यर्थ (अनावश्यक रूप से) पीने के पानी को सप्लाय के समय सडक पर बहाने वाले नागरिको, रहवासियो को समझाईश देने के साथ पुन: सडक पर अनावश्यक रूप से पानी बहाते हुए पाये जाने पर उक्त वार्ड मे जल वितरण का निर्धारित समय कम कर दिया जाने के भी निर्देश आयुक्त द्वारा दिये गये।