नेशनल लोक अदालत 12 नवम्बर शनिवार को बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर नगर निगम देगा अधिभार में छूट न्यायालय परिसर के साथ ही जोन कार्यालयों में भी राशि जमा करवाने की सुविधा
देवास। नेशनल लोक अदालत में करदाता अपनी बकाया राशि को जमा करवाते हुए अधिभार में छूट प्राप्त कर सकते हैं। 12 नवम्बर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित है। इसमें संपत्तिकर, जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा करने पर लगने वाले अधिभार में नियमानुसार छूट दी जाएगी। जिला न्यायालय परिसर के साथ ही जोन कार्यालयों में भी बकाया राशि जमा करने की सुविधा करदाताओं को मिलेगी। 5 हजार से उपर के संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को बिल जारी किए जा रहे हैं जिन्हें लोक अदालत में अपने बकाया करों का भुगतान किया जाना है। राजस्व करों की राशि जमा करने की सुविधा को देखते हुए करदाता भगवती सराय माताजी की सीढ़ी के सामने तथा उज्जैन रोड बस स्टैंड इटावा सहित निगम कार्यालय एवं जिला न्यायालय परिसर में राशि जमा करवा सकते हैं। न्यायालय परिसर में सुबह 10.30 से शाम 5.30 बजे तक एवं निगम कार्यालय व झोन कार्यालय में सुबह 9.30 से कार्य समाप्ति तक संपत्तिकर, जलकर व अन्य करोंं की राशि जमा करने के काउंटर खुले रहेंगे।