नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर को

देवास/ नेशनल लोक अदालत 11 सितम्बर 2021 (शनिवार) को आयोजित है। आयोजित लोक अदालत मे निगम संबंधी करो मे संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया, लायसेंस शुल्क के बकाया करो की राषि जिन करदाताओ की है, उन करदाताओ द्वारा आयोजित लोक अदालत मे बकाया राशि जमा कराने पर निगम द्वारा लगाये गये सरचार्ज (अधिभार) मे छूट प्रदान की जा रही है। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि लोक अदालत दिवस के पश्चात करो मे छूट प्रदान नही की जावेगी। मान.न्यायालय के माध्यम से बकाया करदाताओ से करो की वसुली के लिये कुल 5078 बिल करदाताओ को तामिल किये गये। जिसमे अपर आयुक्त आर.पी. श्रीवास्तव के निर्देशन मे निगम राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक, लोक अदालत प्रभारी भास्करराव सरमंडल ने बताया कि भूमि, भवन आदि के करो की राशि जमा नही किये जाने पर सम्पतिकर के लगभग 4000, जलकर के 2000 दुकान किराये के 122, व्यवसायको के 2200, तथा औद्योगिक इकाईयो के 178 कुल 5078 बिल प्रकरण माननीय न्यायालय के माध्यम से करदाताओ को निगम द्वारा तामिल किये गये है। जिसकी राषि लगभग 8 करोड 39 लाख रुपये है। इन करदाताओ द्वारा लोक अदालत दिवस पर बकाया करो का भुगतान नही किया जाता है तो निगम की आर्थिक स्थिती मजबूत किये जाने के लिये माननीय न्यायालय के माध्यम से कुर्की की जाकर बकाया करो की वसुली की जावेगी।
निगम आयुक्त विषाल सिंह चौहान ने बकाया करदाताओ से अपील की है कि वे अपने बकाया करो का भुगतान नेशनल लोक अदालत मे कर सरचार्ज की छूट का लाभ ले। लोक अदालत पश्चात कुर्की जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें।