नेशनल लोक अदालत पश्चात बकाया करदाताओ से कुर्की के माध्यम से की जावेगी वसुली

देवास। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा 31 अगस्त तक बकाया करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की गई थी। करदाताओ द्वारा अपने करो का भुगतान कर अधिभार (सरचार्ज) मे छूट का लाभ लिया गया। इसी प्रकार आगामी 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत मे निगम संबंधी बकाया करदाताओ के करो को जमा कराने को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा निगम कक्ष मे बैठक आहूत की गई। आयुक्त द्वारा  बकायादारो की जानकारी व बिलो की तामिली की समीक्षा कर करदाताओ से दूरभाष के माध्यम से सतत सम्पर्क कर उनसे लोक अदालत के दिवस करो पर लगने वाले सरचार्ज मे छूट के साथ करो की वसुली कराने के निर्देश निगम अपर आयुक्त आर.पी. श्रीवास्तव, राजस्व अधिकारी प्रदीप शास्त्री, प्रवीण पाठक को दिये गये तथा बकायादारो को प्राप्त बिलो की तामिलि की प्रतिदिन दूरभाष के माध्यम से वार्डवाईज जानकारी लिये जाने के निर्देश राजस्व अधिकारी श्री शास्त्री को दिये। जिन वार्डो से वसुली लक्ष्यानुरूप नही आने एवं बकाया संपत्तिकर एवं जलकर एवं निगम स्वामित्व की दुकान किराया के करदाताओ द्वारा अपने करो का भुगतान लोक अदालत दिवस पर जमा नही किये जाने पर उसकी भी जानकारी लोक अदालत पश्चात तत्काल ली जावेगी साथ ही ऐसे बकायादारो पर नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही कर बकाया करो की वसुली की जावेगी। ऐसे उद्योग जिनके द्वारा बकाया करो का भुगतान नही किया है, उन उद्योगो को भी बिल तामिल किये जाने के साथ ही नेशनल लोक अदालत मे इन उद्योगो के द्वारा करो का भुगतान नही किया जाता है तो लोक अदालत पश्चात कुर्की की कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने के निर्देश अपर आयुक्त श्री श्रीवास्तव, राजस्व अधिकारी श्री पाठक को दिये गये। वार्ड प्रभारियो द्वारा अपने वार्डो मे किये जा रहे वसुली संबंधि कार्यो की मानीटरिंग एवं प्रति दिवस के कार्यो की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश आयुक्त द्वारा राजस्व अधिकारी श्री शास्त्री को दिये गये।