निगम हुआ सख्त अब दुकान किराया बकाया होने पर प्रतिष्ठानो पर भी होगी कार्यवाही

देवास/ नगर निगम बकाया संपत्तिकर, जलकर वसुली के लिए सख्त है वहीं निगम स्वामित्व की दुकान किराया (अस्थाई भूमि) पर संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठानो पर निगम स्वामित्व की दुकान किराया के बकाया करो का भुगतान जिन प्रतिष्ठानो से प्राप्त नही हुआ है उन व्यवसायको को भी सूचना पत्र एवं बिल जारी किये गये है। इसके पश्चात भी दुकान किराया जमा नही होने पर अब निगम द्वारा दुकानो पर तालाबंदी की जावेगी। एक ओर देवास शहर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 संजय नगर दूध ठिये पर सांची पाईंट पर दुकान किराया 65 हजार बकाया होने पर निगम द्वारा सांची पाईंट की गुमटी जप्ती की गई। निगम द्वारा ऐसे सभी प्रतिष्ठानो की सूची तैयार की जा रही है जिन पर निगम का दुकान किराया शुल्क बाकी है। निगम स्वामित्व की दुकान किराया जमा नही होने पर प्रतिष्ठानो को सील करने के साथ ही जप्ती की कार्यवाही भी की जावेगी तथा निगम की टीम का आने तथा जाने का व्यय भी वसुला जावेगा।