निगम से लायसेंस बनवाकर ही अपना व्यवसाय करें— आयुक्त बिना लायसेंस व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठनो पर तालाबंदी की कार्यवाही की जावेगी
देवास/ नगर निगम सीमा क्षेत्र में वर्तमान मे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या लगभग 15000 है। जिनमें से मात्र 4127 ही व्यवसायिक प्रतिष्ठानो के नगर निगम लायसेंस शाखा में रजिस्टर्ड हैं। जिन व्यवसायको द्वारा अपने प्रतिष्ठानो के लायेसेंस नही बनाये गये है वे निगम द्वारा आयोजित वसुली केम्प शिविरो मे आकर अपने प्रतिष्ठनो का लायसेंस बनवाये। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे निगम द्वारा इस हेतु विशेष वसुली केम्प 5 एवं 6 दिसम्बर को वार्ड क्रमांक 4 अनाज मंडी मे, 8 एवं 9 दिसम्बर को वार्ड 9 बीमा चौराहा रोड पर, 12 एवं 13 दिसम्बर को वार्ड 12 कर्मदीप स्कुल चौराहा पर, 15 एवं 16 दिसम्बर को वार्ड 19 रामचन्द्र नगर एमआर रोड, 19 दिसम्बर को वार्ड 43 बालगढ चौराहा पर आयोजित किये जावेगें। वसुली केम्प शिविरो का समय प्रात: 10 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा। व्यवसायको एवं प्रतिष्छानो के संचालको की सुविधा के लिए उक्त वार्डो मे निगम संबंधि लायसेंस बनाये जाने हेतु शिविर आयोजित किये जा रहे है। शिविर मे आकर विशेष रूप से लायेसंस बनवायें। इसके पश्चात भी बिना लायसेंस के व्यवसाय करने वाले प्रतिष्ठानो पर सख्ती से कार्यवाही की जाकर प्रतिष्ठनो पर तालाबंदी जैसी अप्रिय कार्यवाही की जावेगी।