निगम संबंधी बकाया करो को जमा कर मिलने वाली छूट का लाभ लें-आयुक्त

देवास/ नगर निगम द्वारा शासन के आदेश से कोरोना जैसी महामारी को दृष्टिगत रखते हुये संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया की बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराने पर करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) की छूट का लाभ उठावें। जिन करदाताओ द्वारा अपने भवन, भूमि का संपत्तिकर 180 रू. जमा किया जा रहा है। ऐसे खाता धारको के निगम राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक एवं गठित दल द्वारा भूमि, भवन की जॉच की जा रही है। जिन भवन, भूमि स्वामियो द्वारा भवन निर्माण का निगम मे संपत्तिकर जमा हेतु खाता नही खुलवाया गया है। जिन पर संपत्तिकर बकाया है, ऐसे करदाताओ के  भवनो की भी मौके पर जाकर दस्तावेज प्राप्त कर जॉच की जा रही है। जिन भवन स्वामियो द्वारा कच्चे मकानो को तोडकर या छूटी हुई जगह पर पक्का भवन निर्माण कार्य कर लिया गया है। ऐसे करदाता जो कच्चे भवनो का संपत्तिकर जमा कर रहे है, मौके पर उनका भवन पक्का पाये जाने पर गठित दल द्वारा भवन नप्ती कर मौके पर खातो मे संशोधन किया जा रहा है। ऐसे भवन, भूमि स्वामियो से अपील की जाती है कि वे अपने कच्चे मकान का निर्माण पक्का करा लिया गया है एवं ऐसे जिन भवन स्वामियो द्वारा अपने प्लॉटो पर भवन निर्माण किया जाकर संपत्तिकर खाता नही खुलवाया गया है, ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा एक स्क्वेयर फीट का ही संपत्तिकर जमा किया जा रहा है। इन भवन स्वामियो से अनूरोध है कि वे अपने भवन, भूमि के संपत्तिकर के खातो का सुधार तत्काल निगम कार्यालय या अपने क्षेत्रो के झोन कार्यालय मे जा कर करावें, अन्यथा की स्थिती मे गठित दल द्वारा मौके पर जाकर ऐसे भवनो की मौका नप्ती गणना कर करदाता को 5 गुना अधिभार के साथ बील जारी किये जावेगें। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने करदाताओ से अपील की है कि वे अपने भवन, भूमि के खातो मे सुधार कार्य करवाते हुये वास्तविक गणना के आधार पर अपने निगम संबंधी सभी करो को जमा कर मिल रही छूट का लाभ लें।