निगम राजस्व करो का भुगतान 15 नवम्बर तक करें और ईनाम पायें

देवास/ नगर निगम की आय के मुख्य स्त्रोत संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामितव की दुकान किराया, यूजर चार्जेस, लायसेंस फीस आदि की वसुली सख्ती से की जाने हेतु निगम के गठित वसुली दलो को निर्देशित किया गया। जिसमे बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया वसुली पर बकाया राशि के बील तामिल किये गये। जिसके अन्तर्गत बकाया राशि करदाताओ द्वारा जमा नही किये जाने पर नल कनेक्शन विच्छेद करने तथा निगम स्वामित्व की दुकानो पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई। इसी प्रकार संपत्तिकर बकाया राशि जमा नही होने पर 173, 174 के बील तामिल किये गये। तत्पश्चात राशि जमा नही होने पर वैधानिक कार्यवाही कुर्की प्रक्रिया के माध्यम से राशि वसुल की जावेगी। संपत्तिकर दाताओ की सुविधा हेतु कोविड-19 के अन्तर्गत शासन निर्देश अनुसार नगर निगम द्वारा एक मुश्त राशि जमा करने पर 15 नवम्बर 2020 तक छूट का प्रावधान रखा गया है। नगर निगम द्वारा चालु वर्ष तक की संपत्तिकर, जलकर की राशि दिनांक 15 नवम्बर तक जमा करने पर करदाताओ हेतु निगम द्वारा पुरस्कार (लक्की ड्रा) आयोजित किया गया है। जिसमे उन्ही करदाताओ को सम्मिलित किया जावेगा जो अपने करो की राशि वर्ष 2020-21 तक की जमा कर सकते है। पुरस्कार वितरण आयटमो की संख्या 101 रखी गई है। जिसका चयन लॉटरी, ड्रा के माध्यम से किया जावेगा।