निगम ने की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग करते पाये जाने पर चालानी कार्यवाही प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने वाले व्यवसायको के विरूद्ध निरंतर होगी चालानी कार्यवाही

देवास/ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के तहत नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई। जिसमे सिंगल यूज प्लास्टिक ,डिस्पोजल प्रयोग करते पाए जाने पर बडे व छोटे व्यवासायको के विरुद्ध प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के अन्तर्गत उपयोग की जा रही सामग्रियो को जप्त कर व्यवसायको के विरूद्ध चालानी कार्यवाही भी की गई। शहर के व्यवसायको को प्लास्टीक की छडियो से लैस, ईयर बड्स, गुब्बारो के लिये प्लास्टिक की छडिय़ा, प्लास्टीक के झंडे, केंडी की छडिय़ा, आइस्क्रीम की छडिय़ा, सजावट के लिये पॉलीस्टीरीन (थर्माकोल प्लेट, कप, ग्लास, काटे, चम्मच, चाकु, स्ट्रा,ट्रेन जैसे कटलरी मिठाई के डिब्बो के चारो ओर लपेटे जाने या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड एंव सिगरेट के पैकेट 100 माइक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टीक यूपीवीसी बैनर, स्टीकर आदि का विक्रय एवं उपयोग पूर्णत: नही करने हेतु समझाया गया।