निगम द्वारा संपत्तिकर की राशि बकाया होने पर फर्म एस.कुमार लिमिटेड को कुर्की कर अधिग्रहित किया गया

देवास/ नगर निगम की आर्थिक स्थिती को मजबूत किये जाने के लिए निगम सीमा क्षेत्र मे स्थित भवन,भूमियो के बडे संपत्तिकरदाताओ के साथ ही औद्योगिक ईकाईयो के बडे बकायादारो पर भी कुर्की कर अधिग्रहित की कार्यवाही नगर निगम राजस्व विभाग की टीम के द्वारा की जा रही है। इसी के अन्तर्गत इन्दौर रोड पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र क्रमांक 1 मे स्थित औद्योगिक ईकाई एस.कुमार्स लिमिटेड देवास पर संपत्तिकर की राशि रूपये 1432858/— बकाया होने पर नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत उक्त ईकाई, भवन, भूमि को सिक्युरिटी गार्ड के समक्ष कुर्की के माध्यम से अधिग्रहित की कार्यवाही की गई। निगम द्वारा अधिग्रहित की गई ईकाई एवं भवन, भूमि को कोई भी व्यक्ति, फर्म क्रय, विक्रय नही कर सकेगा। निगम द्वारा और भी संपत्तिकर के बडे बकायादारो पर कुर्की की कार्यवाही के प्रकरण तैयार किये गये है उन बकायादारो पर कुर्की की कार्यवाही की जावेगी। निगम राजस्व अधिकारी ने बताया कि आगामी 12 नवम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे संपत्तिकर, जलकर के बायादारो द्वारा बकाया राशि जमा नही की जाती है तो उनके भवन, भूमि, प्रतिष्ठानों पर कुर्की कार्यवाही की जावेगी। निगम द्वारा की गई कार्यवाही मे राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक के साथ सहायक मो. हनीफ, प्रवीण शर्मा, जितेन्द्र शर्मा, रवि पटेल, सचेन्द्रसिह ठाकुर आदि शामिल रहे।