निगम द्वारा एक स्क्वेयर फीट के भवनो की नप्ती की जा रही है अब जमा करना होगा भूमि, भवन का वास्तविक संपत्तिकर

देवास/ नगर निगम की आय के प्रमुख स्त्रोत संपत्तिकर की वसुली व भवनो की वास्तविक स्थिती के संपत्तिकर को जमा कराने हेतु निगम संपत्तिकर की टीम द्वारा शहर के वार्डो मे जाकर ऐसे भवनो की नप्ती की जा रही है जो एक स्क्वेयर फीट का ही संपत्तिकर जमा कर रहे है। जबकि वास्तविक स्थिती मे उक्त भवन, भूमि की गणना करने पर भवन के करो मे अधिक मात्रा मे संशोधन पाया जा रहा है। ऐसे भवन, भूमि की निरंतर निगम की टीम द्वारा नप्ती की जाकर वास्तविक गणना विवरणी फार्म के माध्यम से संशोधित कर खातो मे दर्ज कर बील जारी किये जा रहे है। शासन आदेश द्वारा कोविड-19 के अन्तर्गत करदाताओ को अपने बकाया करो को एक मुश्त जमा करने पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) मे माह 31 अक्टुबर 2020 तक छूट दी जा रही है। जिससे करदाता अपने बकाया करो को जमा कराकर मिल रही छूट का लाभ ले रहे है। ऐसे करदाता जिनके द्वारा अपने बकाया करो का भुगतान छूट की समयावधी मे नही किया जाता है तो समयावधी पश्चात उनके खिलाफ वैद्यानिक कार्यवाही कर कुर्की के माध्यम से 5 गुना दण्ड (पेनल्टी) सहित वसुली की जावेगी। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने शहर के बकाया संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया के कर दाताओ से अपील की है कि वे अपने करो का भुगतान समयावधी मे कर छूट का लाभ उठावें।