निगम करेगा बकायादारो पर सख्ती से वसुली
देवास। 11 सितम्बर को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे बकाया करदाताओ द्वारा अपने निगम संबंधी करो का भुगतान कर छूट का लाभ लिया गया तथा ऐसे बकायादारो व उद्योगो जिनके द्वारा अपने करो का भुगतान लोक अदालत मे भी नही किया गया। निगम अब ऐसे बकायादारो की सूची तैयार कर रहा है, जिसमे करदाताओ द्वारा अपने बकाया संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया, लायसेंस शुल्क की राशि लोक अदालत मे भी जमा नही कराई है। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे निगम अपर आयुक्त आर.पी. श्रीवास्तव ने निगम राजस्व अधिकारी प्रदीप शास्त्री एवं प्रवीण पाठक को वार्डवार बकायादारो की सूची तैयार करने के निर्देश दिये ताकि सख्ती से बकायादारो पर राजस्व करो की वसुली की कार्यवाही की जा सके।