नगर निगम द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में अनुमति के बिना एवं अनुमति के विपरीत किये गये निर्माणों का कम्पाउडिंग किया जावेगा

देवास/ नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने बताया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 20 सितम्बर 2016 के पालन में एवं बनाये गये नियमों अनुसार अनुमति के बिना भवनों के निर्माण के अपराधों का प्रशमन शुल्क नियम 2016 शासन ने लागू किये है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत नगर पालिक निगम देवास में ऐसे बिना नगर निगम की अनुमति एवं अनुमति के विपरीत आवासीय गैर आवासीय भवनों का नियमों अनुरूप कम्पाउडिंग (समझोता) की कार्यवाही निगम में प्रचलन में है। आयुक्त के निर्देश पर नगर निगम के ग्राउण्ड फ्लोर के कक्ष क्रमांक सात कालोनी सेल के डीसीआर शाखा (बिल्डिंग परमिशन ऑनलाईन) ऑफिस से समस्त जानकारी नागरिक प्राप्त कर सकते है तथा अपने ऐसे बिना अनुमति भवनों तथा मानचित्र के विपरीत भवनों का कम्पाउण्डिंग नियमों के अनुरूप शासन के बनाये गये प्रारूपों में आवेदन कर कम्पाउडिंग करा सकते है। नियमों की विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम की वेबसाईड ूूूण्कउबकमूेंण्बवउ पर ली जा सकती है। शासन द्वारा गजट मे किये गये प्रावधान अनुसार लोगो को कम्पाउडिंग (समझोता) हेतु प्ररित करने के लिये निगम मे रजिस्ट्रेट आर्किटेक्टो की बैठक भी आहूत की गई। जिसमे आर्किटेक्टो द्वारा अपनी समस्या एवं सुझाव दिये गये। निगम लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री  नागेन्द्र वर्मा, प्रभारी सहायक यंत्री मुशाहीद हन्फी द्वारा कम्पाउडिंग संबंधी समस्या का निरकरण एवं सम्पूर्ण जानकारी दी गई। आयुक्त ने समस्त शहरवासियों से अपील की है कि अगर उपरोक्तानुसार उनके आवासीय भवन अथवा गैर आवासीय भवन जो मानचित्र के विपरीत है, निर्मित व बिना अनुमति निर्मित है, उक्त की कम्पाउण्डिंग नियमो के अनुरूप कराने का कष्ट करें अन्यथा शीघ्र ही निगम द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।