कोविड-19 कोरोना की महामारी के अन्तर्गत माह अक्टुबर मे करो पर लगने वाले सरचार्ज मे छूट का प्रावधान
देवास/ शासन निर्देशानुसार कोविड-19 कोराना जैसी महामारी के अन्तर्गत करदाताओ की सुविधा के लिये संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराये की बकाया राशि एक मुश्त जमा किये जाने पर निगम द्वारा छूट का प्रावधान माह अक्टुबर तक ही रखा गया है। बडे बकायादार अपने भवन, भूमि का संपत्तिकर एक मुश्त जमा कर अधिभार (सरचार्ज) पर छूट के सुनहरे अवसर का लाभ ले सकते है। इसके पश्चात बकाया संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया की राशि वसुली हेतु कुर्की वारंट की कार्यवाही की जाकर करो की वसुली की जावेगी। निगम द्वारा करदाताओ की सुविधाओ के लिये 2 झोन प्रारंभ किये जाकर निगम संबंधी सभी कार्यो का संपादन किया जा रहा है। करदाता अपने निगम संबंधी संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया की राशि व अन्य निगम संबंधी करो का भुगतान अपने क्षेत्र के झोन कार्यालय मे कर सकते है। निगम द्वारा बडे बकायादारो द्वारा एक मुश्त राशि जमा कराये जाने पर करदाता को निगम द्वारा पुरस्कृत भी किया जावेगा। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने नागरिको से अपील की है कि वे अपना बकाया कर जमा कराकर निगम द्वारा दी जा रही छूट का लाभ लेवें व कुर्की वारंट जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें।