कोविड-19 के नियमो का पालन नही करने पर चालानी कार्यवाही
देवास/ कोविड-19 के नियमो अन्तर्गत शहर मे सार्वजनिक स्थानो पर गंदगी करने, सीएनडी वेस्ट, पर निगम टीम द्वारा रू. 2650 की चालानी कार्यवाही की गई। जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानो पर गंदगी करने पर रू.1150, सीएनडी वेस्ट पर रू. 1000 के साथ ही निगम की टीम द्वारा वार्ड क्रमाकं 24 मिश्रीलाल नगर मे भवन स्वामी द्वारा सडक पर पीने का पानी (पेयजल) व्यर्थ बहाने पर रू. 500 की चालानी कार्यवाही की गई। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने नागरिको से अपील की है कि वे कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु लागू किये गये नियमो का पालन करें तथा घरो मे उपयोग एवं पीने हेतु वितरण किये जाने वाले पेयजल को उपयोग के बाद अपने टेंको मे एकत्रित करें, उसे व्यर्थ न बहावें क्योकि जल है तो कल है इसे व्यर्थ न बहावें।