कचरा संग्रहण शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करे—आयुक्त

देवास/ वार्ड क्षेत्रो मे घर—घर से गीला एवं सुखा कचरा संग्रहण कर कचरा वाहनो के माध्यम से ट्रेंचिग ग्राउंड पर पहुचाने का कचरा संग्रहण शुल्क नगर निगम द्वारा लिया जाता है। नगर निगम द्वारा कचरा संग्रहण शुल्क की राशि नागरिको से जमा किये जाने हेतु वार्ड क्षेत्रो मे केम्प भी लगाये जाकर कचरा संग्रहण शुल्क की वसुली भी की जा रही है। आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे निगम की टीम के द्वारा अवैध नल कनेक्शन को वैध किये जाने की प्रक्रिया के साथ बकाया जलकर की राशि जमा नही होने पर नल कनेक्शन काटे जाने की कार्यवाही भी निगम की टीम द्वारा की जा रही है। जिससे जलकर वसुली भी प्राप्त हो रही है साथ ही बकाया संपत्तिकर, जलकर एवं कचरा संग्रहण शुल्क लगाये गये केम्प मे नागरिका से प्राप्त हो रहा है। आयुक्त ने जिन क्षेत्रो मे कचरा संग्रहण शुल्क नागरिको के द्वारा जमा नही किया है। उन क्षेत्रो मे वार्ड दरोगा,आई.ई.सी.सदस्यो व सफाई मित्रो के सहयोग से वार्ड प्रभारी के साथ फोकस क्षेत्रो से कचरा संग्रहण शुल्क वसुली शत प्रतिशत किये जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियो को दिये गये। इसी प्रकार नागरिको के साथ—साथ निगम कर्मचारियो का भी कचरा संग्रहण शुल्क जमा कराये जाने के निर्देश कार्यालय अधिक्षक अशोक उपाध्याय को दिये गये। आयुक्त ने शहरवासियो से अपील की है कि वे अपने बकाया संपत्तिकर, जलकर की राशि जमा करने के साथ—साथ कचरा संग्रहण शुल्क की राशि की भी राशि अनिवार्य रूप से जमा करावें।