अवैध कालोनी काटने वाले कालोनाईजर पर एफ.आई.आर. दर्ज

देवास/ नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण की गई कालोनी के कालोनाईजर पर एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई है। कालोनाईजर तेजसिह पिता मानसिह निवासी सिंगावदा के खिलाफ बी.एन.पी. थाने मे एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, कालोनाईजर द्वारा तुलजा विहार के पास अवैध रूप से बिना लाईसेंस बिना टी.एन.सी.पी. तथा बगेर अनुमति के कालोनी काटी गई। जिस पर उक्त झोन के निगम उपयंत्री चंदन सोनी के द्वारा नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) (5) के अन्तर्गत आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे थाना बी.एन.पी. मे एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। इसी प्रकार निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 3 के डी-3 सेक्टर मे बने सार्वजनिक गार्डन मे अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमण को हटाया गया साथ ही ए.बी. रोड पर स्थित मिश्रीलाल नगर मे अनुमति के विपरीत एम.ओ.एस. की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया।