वसुली नही करने वाले कर्मचारियो के वेतन से होगी करो की वसुली-आयुक्त

देवास/ कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश शासन द्वारा निगम से संबंधित करो मे बकाया संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस शुल्क, निगम स्वामित्व की दुकान किराये की राशि पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट प्रदान की गई है। इस संबंध मे आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा राजस्व से संबंधित विभागीय अधिकारियो, कर्मचरियो की बैठक आहुत की जाकर करदाताओ से निगम संबंधी करो की बकाया राशि पर  लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट देते हुये वसुली करने के निर्देश देते हुये कचरा संग्रहण (यूजर चार्जेस) की राशि की वसुली भी शत प्रतिशत करें। आयुक्त ने यूजर चार्जेस की लक्ष्यानुरूप वसुली नही करने वाले कर्मचारियो के वेतन से यूजर चार्जेस की वसुली की राशि आहरण करने के निर्देश अपर आयुक्त आर.पी. श्रीवास्तव, राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक को दिये गये। आयुक्त ने कहा कि करदाता अपना बकाया संपत्त्किर, जलकर, दुकान किराया, लायसेंस शुल्क की राशि एक मुश्त जमा करें एवं अधिभार मे छूट का लाभ लें। इसी प्रकार लायसेंस शुल्क वसुली, बाजार बैठक वसुली लक्ष्य अनुरूप वसुली नही होने पर संबंधितो के वेतन से आहरण किये जाने के भी निर्देश आयुक्त द्वारा दिये गये।