लोक अदालत के पश्चात बकायादारो पर होगी कुर्की की कार्यवाही
देवास/ आगामी 13 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत मे संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। निगम संपत्तिकर अधिकारी प्रवीण पाठक, प्रदीप शास्त्री के द्वारा संपत्तिकर व जलकर के बकाया करदाताओ से करो की वसुली करने के लिए बकायादारो को वार्ड प्रभारी, राजस्व निरीक्षक व उनके अधिनस्थ कर्मचारियो के द्वारा वार्डवार बिल तामिली करवायें जा रहे है जिससे करदाता अपने करो का भुगतान लोक अदालत मे कर सके। लोक अदालत के दिवस करदाताओ की सुविधाओ हेतु निगम मे संपत्तिकर व जलकर के अतिरिक्त काउंटर लगाये जावेगें तथा झोन कार्यालयो भगवती द्वार सराय एवं उज्जेन रोड बस स्टेण्ड पर तथा न्यायालय परिसर मे भी कर जमा कराने हेतु काउंटर लगाये जावेगें। संपत्तिकर, जलकर के बकायादार 13 मई शनिवार को नेशनल लोक अदालत मे अपने करो का भुगतान कर नियमानुसार छूट का लाभ उठावें। लोक अदालत के पश्चात करदाताओ से बकाया करो की वसुली हेतु सख्ती से कुर्की की कार्यवाही कर वसुली की जावेगी।