मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना में 25 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन आयोजन 14 दिसंबर को कृषि उपज मंडी प्रांगण देवास में होगा
देवास। मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह/निकाह योजनांतर्गत निराश्रित/निर्धन कन्या हेतु नि:शुल्क सर्वधर्म सामूहिक विवाह/निकाह सम्मेलन का आयोजन 14 दिसंबर को कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में आवेदन हेतु आय का कोई बंधन नहीं है। आवेदन 25 नंवबर तक नगर निगम देवास के सामाजिक सुरक्षा पेंशन विभाग में प्राप्त किए जाएंगे। जरूरतमंद वर/वधू आवेदन प्राप्त करने एवं समस्त दस्तावेज के साथ पंजीयन कराने हेतु नगर निगम में संपर्क कर सकते हैं। कन्या विवाह का आवेदन फार्म प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन साइट http://mpvivahportal.nic.in उपयोग करें।
आवश्यक दस्तावेज-
वर/वधु के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। वर/वधू की समग्र आइडी, वर/वधु के आधार कार्ड, वर/वधु का आयु प्रमाण पत्र। (वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ) आयु हेतु निम्न से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य (टी.सी, अंकसूचि, जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता सूची,शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड)वर/वधु के पासपोर्ट साईज 3-3 फोटो। वर/वधु के अभिभावक का मोबाईल नंबर। कल्याणी होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधूर होने पर पूर्व पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यक्ता महिला-पुरूष होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने पर न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि। दिव्यांग होने पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। वर-वधु का नोटराईज्ड शपथ पत्र इस आशय की पूर्व से विवाहित नहीं है, पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है।
आवश्यक दस्तावेज-
वर/वधु के अभिभावक का मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र। वर/वधू की समग्र आइडी, वर/वधु के आधार कार्ड, वर/वधु का आयु प्रमाण पत्र। (वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, वधू की न्यूनतम आयु 18 वर्ष ) आयु हेतु निम्न से कोई एक दस्तावेज अनिवार्य (टी.सी, अंकसूचि, जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता सूची,शासकीय चिकित्सक द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड)वर/वधु के पासपोर्ट साईज 3-3 फोटो। वर/वधु के अभिभावक का मोबाईल नंबर। कल्याणी होने पर पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधूर होने पर पूर्व पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र। परित्यक्ता महिला-पुरूष होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने पर न्यायालयीन आदेश की प्रतिलिपि। दिव्यांग होने पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र। वर-वधु का नोटराईज्ड शपथ पत्र इस आशय की पूर्व से विवाहित नहीं है, पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया है।