बिना अनुमति व एम.ओ.एस. के विरूद्ध बने भवनो को तोडने की कार्यवाही कम्पाउंडिंग हेतु प्राप्त आवेदन 22 फरवरी

देवास/ अवैध रूप से तथा बिना एम.ओ.एस. छोडे किये गये निर्माण कार्यो को तोडने की कार्यवाही निगम द्वारा सतत रूप से की जा रही है। जिसके अन्तर्गत अमृत नगर, जवाहर नगर, सम्यक विहार, बद्रीधाम नगर कालोनी मे प्रापर्टी डिलर एवं कालोनाईजर के द्वारा किये गये एम.ओ.एस. के विरूद्ध तथा बिना निगम की अनुमति से निर्माण किया गया उन भवनो को तोडा गया। निगम द्वारा कम्पाउंडिंग किये जाने के लिये सतत रूप से वैध कालोनियो मे बिना अनुमति निर्माण व एम.ओ.एस. के विरूद्ध किये गये भवन निर्माणो मे शासन द्वारा कम्पाउंडिगं के लिये दी गई 30 प्रतिशत छूट के अन्तर्गत निगम मे समझोता शुल्क जमा कर वैध अनुज्ञा प्राप्त कर सकते है किन्तु ऐसे निर्माणकर्ताओ द्वारा कम्पाउंडिंग से संबंधित दस्तावेज व आवेदन निगम मे प्रस्तुत नही किये गये। आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देशन मे  निगम की टीम के द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान आयुक्त ने बताया कि कम्पाउंडिंग से संबंधित कार्यवाही 22 फरवरी 2022 तक प्राप्त आवेदन अनुसार निगम द्वारा कम्पाउंडिगं की जावेगी।