बकाया करो को छूट के साथ जमा कराने, लक्की ड्रा मे भाग लेन के अंतिम दो दिन
देवास/ राज्य शासन के निर्देशानुसार बकाया राजस्व करो को कोविड-19 के कारण जमा नही करने वाले करदाताओ को 31 दिसम्बर तक जमा करने हेतु छूट दी गई है। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चैहान ने इस संबंध मे बताया कि शहर के बकाया संपत्तिकरदाता जलकर उपभोक्ता, निगम स्वामित्व की दुकान किराया पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे 31 दिसम्बर तक छूट प्रदान की गई है। आयुक्त ने बताया कि बकाया राजस्व करो को करदाताओ द्वारा एक मुश्त जमा कराने पर निगम द्वारा लक्की ड्रा का आयोजन भी किया गया है। जिसमे करदाताओ को ड्रा के माध्यम से चयनित कर पुरस्कृत भी किया जावेगा। आयुक्त ने करदाताओ से अपील की है कि वे 31 दिसम्बर तक बकाया करो को जमा कराकर मिल रही छूट का लाभ लेते हुये लक्की ड्रा मे सहभागी बनकर चयनित होने पर पुरस्कार पायें।