बकाया करो का भुगतान कर करो पर लगने वाले अधिभार मे छूट के साथ लक्की ड्रा मे पुरस्कार पायें
देवास/ नगर निगम की आय के प्रमुख स्त्रोत संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया की बकाया राशि करदाताओ द्वारा चालु वित्तीय वर्ष 2020 तक की राशि माह 31 दिसम्बर 2020 तक एक मुश्त जमा कराने पर करो पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) मे छूट दी जाने के साथ ही करदाताओ को लकी ड्रा के माध्यम से चयनित किया जाकर पुरूस्कृत किया जावेगा। नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान ने बताया कि शहर के बकाया संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराया की राशि करदाताओ द्वारा एक मुश्त जमा कराने पर करो पर लगने वाले सरचार्ज मे छूट के साथ ही निगम द्वारा लकी ड्रा के माध्यम से चयनित कर करदाता को प्रथम पुरूस्कार के रूप मे एक्टीवा गाडी द्वितीय पुरूस्कार एलसीडी तथा तृतीय पुरूस्कार के रूप मे गीजर, चतुर्थ पुरूस्कार माईक्रोवेव तथा पंचम पुरूस्कार मिक्सर तथा अन्य 100 से अधिक पुरस्कार प्रदान किये जावेगें। आयुक्त ने बताया कि बकाया संपत्तिकर, जलकर, दुकान किराया की राशि वर्ष 2020-21 तक की राशि 31 दिसम्बर तक जमा कराने पर करदाताओ का नाम लकी ड्रा मे सम्मिलित किया जाकर पुरूस्कृत किया जावेगा। आयुक्त ने बताया कि आज शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे भी निगम संबंधी बकाया करदाता अपने करो का भुगतान कर लक्की ड्रा मे भाग ले सकते है। उन्होने कहा कि 31 दिसम्बर के पश्चात बकाया संपत्तिकर, जलकर, निगम स्वामित्व की दुकान किराये की राशि जमा कराने हेतु निगम द्वारा कुर्की वारंट जारी कर वसुली की जावेगी। उन्होने बकायादारो से अपील की है कि वे निगम संबंधी बकाया करो का भुगतान कर कुर्की वारंट जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें।